U.P./Atulya Loktantra : ड्रग इंस्पेक्टर ने जिले के पांच दवा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अंदर यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इनको दोषी मानते हुए दवा लाइसेंस को निलंबित अथवा कैंसिल किया जा सकता है। कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के भिटवा-गोरखपुर रोड पर स्थित लाइफ मेडिकल स्टोर में जांच के समय मूल लाइसेंस नहीं मिला था।
इसके अलावा दवाओं का बिल-बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। वहीं, लोहरसन मुख्य मार्ग पर स्थित मेसर्स हाशमी मेडिकल स्टोर में जांच के दौरान पाया गया कि दुकानदार द्वारा दवा बेचने पर नियमानुसार रसीद नहीं दी जा रही है। मांगने पर कैशमेमो, बिल-बाउचर प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। खलीलाबाद शहर स्थित राजपूत मेडिकल स्टोर में जांच के समय फार्मासिस्ट अशफाक अहमद अनुपस्थित मिले थे।
इसके अलावा विक्रय अभिलेख नहीं मिले तथा बिल-बाउचर पेश नहीं कर सके थे। जिला संयुक्त चिकित्सालय के पास स्थित नीलम मेडिकल स्टोर में जांच के दौरान मूल लाइसेंस प्रर्दिशत किया जाना नहीं पाया गया। फार्मासिस्ट अवनीश कुमार पाण्डेय अनुपस्थित मिले थे। विक्रय अभिलेख न रखने, कैशमेमा प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।
ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने बताया कि जिला संयुक्त चिकित्सालय के पास स्थित मेसर्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की जांच में फार्मासिस्ट रितेश्वर उपस्थित मिले, लेकिन मूल लाइसेंस प्रर्दिशत किया जाना नहीं पाया गया, मांगने पर इसे दिखा नहीं सके थे। इसके अलावा कैशमेमो व बिल-बाउचर प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।
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