सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ MoU साइन करने कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
24 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिल्ली सरकार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर केंद्र के साथ टकराव में रहा है। केंद्र सरकार इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील
दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा कि हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने दलील दी कि अगर MoU साइन हो जाता है तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% और दिल्ली सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन केंद्र को 0% चालू व्यय वहन करना होगा।
सिंघवी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है।
हाल ही में योजना से जुड़ा ओडिशा
ओडिशा आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया। राज्य में भाजपा सरकार आने के करीब 7 महीने बाद ओडिशा इस योजना से जुड़ा। इसके लिए सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ समझौता हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट किया- ओडिशा के मेरे बहनों और भाइयों को पिछली सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभ से वंचित रखा। यह योजना सस्ती दर पर हाई क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी।