सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई पर हमले की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर (71) की मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी। SCBA ने कहा कि वकील का व्यवहार पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।
वहीं, बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत FIR दर्ज की है। CJI गवई, वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर चुके हैं।
राकेश ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। जूता CJI तक नहीं पहुंच सका था। घटना के समय CJI की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुरक्षाकर्मियों ने वकील को पकड़कर बाहर किया। इस दौरान उसने नारे लगाए- सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
CJI गवई ने गुरुवार को कहा कि 6 अक्टूबर की घटना से वह और साथी जज बहुत हैरान हुए थे, लेकिन अब वह इसे भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि इस तरह का हमला सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में 3 घंटे पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा कि SC अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उसी दिन आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया था। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया था।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने ये आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि यह वकीलों के आचरण, नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 15 दिनों में शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा।

