सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मंगलवार को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं।
ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘चुनाव में 4 दिन बचे हैं, हमें चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए।’ ताहिर दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार 3 फरवरी की शाम को खत्म हो जाएगा।
हर दिन पुलिस खर्च के 2 लाख रुपए देने होंगे
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। रात में जेल लौटना होगा।’ कोर्ट ने हुसैन को सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपए देने को कहा। इस तरह उन्हें 6 दिन में 14.82 लाख रुपए देने होंगे।
हुसैन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया, चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं। ऐसे में ताहिर को लोगों के बीच जाना होगा। जहां दंगे हुए थे, वहां उसका घर है। वह मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है। हम वादा करते हैं कि इस दौरान ताहिर घर नहीं जाएगा। होटल में रहेगा और इसकी पूरी डिटेल कोर्ट को दी जाएगी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पैरोल याचिका का विरोध किया। कहा कि दिल्ली दंगों में ताहिर का रोल बेहद गंभीर था। अगर राहत मिली तो हर कोई जेल से नामांकन फॉर्म भरेगा।