सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस नाथ ने कहा, “जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं, तो वे इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है। तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए। हम उनसे निपट लेंगे।”
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर एक्शन लेते 28 जुलाई से मामले की सुनवाई कर रहा है।
22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था,
कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद सख्त बताया था, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के रहवासी इलाकों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने कहा था।
खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आए एक युवक और 9 साल की बच्ची पर कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। वेदनी अपने परिवार के साथ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू आई थी। कार से उतरते ही आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में कुत्तों ने उसे बुरी तरह से नोंच दिया। कुत्तों ने अपने साथियों के साथ पैदल ही श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे श्याम सिंह भी हमला कर दिया। हालांकि, हमले में श्याम सिंह के हाथ में मामूली खरोंच आई।

