फरीदाबाद, 09 मई। एडीसी अपराजिता ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के केसों के मामलों में लाभार्थियों को आर्थिक मदद निर्धारित समय देना सुनिश्चित करें। एडीसी अपराजिता ने यह दिशा-निर्देश आज मंगलवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति बैठक में समीक्षा कर रही थी। एडीसी अपराजिता ने एक-एक करके केसों की बारीकी से समीक्षा की।
उन्होंने जिला कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एससी-एसटी, रेप और पोस्को एक्ट के केसों में आर्थिक सहायता धनराशि देने के लिए मुख्यालय से मार्ग दर्शन जरूर लें। समीक्षा बैठक में जिला कल्याण अधिकारी राजबीर शर्मा ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कल्याण विभाग में आए 14 केसों में आर्थिक सहायता धनराशि देने बारे विस्तृत जानकारी दी। वहीं एसीपी विनोद कुमार पुलिस विभाग के पास एससी-एसटी, रेप, पॉक्सो एक्ट और मारपीट के केसों बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी।