Palwal – पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला ने बतलाया कि सभी नागरिक व संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें और वेरिफिकेशन भी करवाएं। इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसा न करने वाली संस्थाएं/व्यक्ति अपने आपकी तथा शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है। पुलिस अधीक्षक पलवल ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को उनके क्षेत्र में चल रहे होटल/गेस्ट हाउस तथा ओयो के मालिकों/संचालक के साथ मीटिंग लेकर होटल व गेस्ट हाउस का ब्योरा हर समय पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए है जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आप ध्यान रखें कि जब भी किसी हॉस्पिटल, होटल या कंपनी में कोई भी विदेशी आता है तो आप संबंधित तुरंत उसका पूरा रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में मेंटेन करें और उसकी सूचना अपने संबंधित थाना और कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल की सुरक्षा शाखा में भिजवाए तथा ब्यूरो आफ इमीग्रेशन के इस साइट पर जाकर सी फॉर्म भरे जिससे कि वह विदेशी की सारी डिटेल ऑनलाइन हो जाए और कोई भी FRO/FRRO उसके बारे में पता कर सके कि वह कहां रह रहा है इससे उसकी पहचान छुपेगी नहीं यदि वह संदिग्ध है तो भी उसकी सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए होटल मालिक औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधक ब्यूरो आफ इमीग्रेशन की साइट पर जाकर अपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड बनवाएं जिनको कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल की सुरक्षा शाखा द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा ।
उन्होंने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक फरीदाबाद, पलवल या आसपास में इलाज करवाने के लिए आते हैं और हस्पताल की परमिसिस या आसपास के एरिया में किराए पर कमरा लेकर रहने की कोशिश करते हैं। विदेशी नागरिक भारत में अन्य भी बहुत सारे कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक पलवल कार्यालय से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म भरने की अनुमति लें। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर हॉस्पिटल या होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके अंतर्गत 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अतः पुलिस जांच पूरी करने के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें।

