जिला में बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई भी दम्पत्ति बच्चों को गोद न लें
फरीदाबाद, 21 मई। जिलाधीश यशपाल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी अधिनियम के तहत अनाथ बच्चे ऐसे जिनके माता पिता कोराना बीमारी के कारण काल का ग्रास बन चुके हैं। उन अनाथ बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए अधिनियम 2015 और माडल नियम 2016 के तहत सरकार द्वारा तत्काल सहायता तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।…


