अहमदाबाद विस्फोट: कोर्ट ने कहा- दोषियों को समाज में रखना आदमखोaर तेंदुए को छोड़ने के समान है
अहमदाबाद, गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले पर अपने फैसले में कहा है कि इस मामले के 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति देना निर्दोष लोगों को खाने वाले आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने के समान है।…

