एअर इंडिया की फ्लाइट में एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था।
एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक, घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है।
मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे।
पीड़ित ने शिकायत करने से मना किया
एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया।
एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- सख्त गाइडलाइन बने
सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहीं सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया था कि DGCA ने नए सर्कुलर जारी कर दिए हैं और गाइडलाइंस अपडेट कर दी गई हैं।
दरअसल, आरोपी शंकर ने 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में नशे में एक महिला पर पेशाब की थी। इस घटना पर एयरलाइन ने कोई एक्शन नहीं लिया। बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की, तब जाकर एयरलाइन के अफसर एक्टिव हुए और दिल्ली पुलिस में FIR कराई। 42 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, जनवरी 2023 में ही दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दे दी थी।

