दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में अवैध झुग्गियों और दुकानों पर कार्रवाई कर रहा था। अवैध निर्माण पर नगर निगम के बुल्डोजर चल रहे थे लेकिन बुल्डोजर कार्रवाई पर प्रशासन को ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। जमियत-उलेमा-ए-हिन्द ने बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट का आदेश आने के बाद भी बुलडोजर से दुकानों और अन्य ढांचों को तोड़ना जारी रखा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और एक बार उन्हें आदेश मिलने के बाद वे उसी के अनुसार कार्य करेंगे।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि, “हमें जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है। पहले आदेश पढ़ेंगे और फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।”
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा कि, “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में नगर निगम द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।”
वहीं बुल्डोजर कार्रवाई पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वृंदा करात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, “बुल्डोजर की कार्रवाई गलत है। एससी की टिप्पणी के बाद भी कार्रवाई जारी रही।”

