सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ‘घड़ी’ चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजित गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में ‘घड़ी’ चिह्न के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजित गुट को नए चिह्न के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की बेंच ने अजित पवार के वकील को निर्देश दिया कि अजित गुट नया हलफनामा भी दाखिल करे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना का केस शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
कोर्ट बोला- आदेश न मानकर अपने लिए शर्मनाक हालात न बनाएं
जस्टिस सूर्यकांत ने सिंह से कहा- एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया, तो उसका पालन करना होगा। आप जवाब दाखिल करें और एक नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं।
NCP के चुनाव चिह्न से जुड़ी पिछली 3 सुनवाई…
4 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट केवल NCP (शरद पवार) नाम और तुरहा (तुरही) बजाता हुआ आदमी चिह्न का इस्तेमाल करेगा। कोर्ट ने कहा था- दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता शरद पवार या समर्थक घड़ी चिह्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
19 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने NCP शरद चंद्र पवार के चुनाव चिह्न ‘तुरही बजाता आदमी’ को मंजूरी दे दी थी। अजित पवार गुट से कहा था कि वे सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के अखबारों में विज्ञापन देकर बताएं कि उनके इलेक्शन सिंबल घड़ी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर अंतिम निर्णय कोर्ट में सुनवाई के बाद ही होगा। NCP अजित पवार को घड़ी चुनाव चिह्न के कोर्ट में विचाराधीन होने को हर टेम्प्लेट, ऐड, ऑडियो-वीडियो क्लिप में भी बताना होगा।’
14 मार्च: अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- अजित गुट लिखकर दे कि शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा- अब आप अलग पार्टी हैं, अपनी पहचान बनाएं। साथ ही 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा था। बेंच ने अजित गुट से बिना शर्त लिखित गारंटी देने का आदेश दिया कि वे शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को मतगणना
चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।
6 फरवरी: चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली NCP माना, शरद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
6 फरवरी को चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुंबई में NCP कार्यालय में अजित पवार के समर्थकों ने जश्न मनाया। चुनाव आयोग ने भी इसी साल 6 फरवरी को अजित पवार गुट को ही असली NCP माना था। साथ ही आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक तीन नाम देने को कहा था।
चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया था। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजित गुट को NCP का नाम और चुनाव चिह्न हासिल करने में मदद की। जिसके खिलाफ पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की इस याचिका को अर्जेंट सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। पूरी खबर पढ़े…
15 फरवरी: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने अजित गुट को असली NCP बताया
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट ने NCP विधायकों की अयोग्यता पर 15 फरवरी तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था। नार्वेकर ने 15 फरवरी को अजीत पवार गुट को असली NCP की मान्यता दी थी। उन्होंने अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग भी खारिज कर दी थी।
स्पीकर ने कहा था कि संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून का उपयोग आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। जब जुलाई 2023 में NCP विभाजित हुई थी तब अजीत पवार गुट के पास 53 में से 41 विधायकों का “भारी विधायी बहुमत” था।


