केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा में पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट) कोर्ट ने मंगलवार (14 नवंबर) को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चिल्ड्रंस डे पर अपना फैसला सुनाया। खास बात यह है कि साल 2012 में आज के दिन ही POCSO एक्ट भी लागू हुआ था।
एर्नाकुलम में अश्वक आलम नाम के युवक ने 28 जुलाई को बच्ची से रेप करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर शव को बोरे में बांधकर कूड़े में फेंक दिया था। घटना के 100वें दिन 4 नवंबर को कोर्ट ने अश्वक को दोषी ठहराया था।जज के. सोमन के कोर्ट ने दोषी को IPC और POCSO एक्ट के तहत पांच बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि दोषी अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। जज जब फैसला सुना रहे थे तो बच्ची के माता-पिता कोर्ट में ही थे।

