Lucknow Desk: मध्य प्रदेश कि शिवराज सरकार ने जहरीली शराब को बनाने और उसे बेचने वालों के उपर सख्त सजा का प्रावधान किया है। जिसमें बेचने या बनाने पर कड़ी सजा देने का फैसला सीएम शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया। सरकार ने 1915 के कानून को बदलते हुए इसमें कई संसोधन की है जिसमें बेचने वालों के उपर आजीवन कारावास की सजा या फिर मृत्यु दंड को प्रावधान किया गया है। इससे पहले इस जुर्म में 10 साल की सजा का प्रावधान था। एमपी में जहरीली शराब से लगातार लोग मर रहे थें इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। पिछले 15 महीनों में जहरीली शराब के सेवन करने का बाद 53 लोगों कि मौत हुई है।