शराब नीति घोटाले में CBI की तरफ से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। CBI ने केजरीवाल को 26 जुलाई को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल शराब नीति से जुड़े ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ में बंद थे।
वहीं केजरीवाल ने CBI केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने मंगलवार (2 जुलाई) को सुनवाई की और CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
इधर शराब नीति घोटाले से जुड़े ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की कस्टडी 12 जुलाई तक बढ़ा दी है।
केजरीवाल के वकील बोले- केजरीवाल को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया
केजरीवाल के वकील रजत भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला के सामने उनकी जमानत की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए रखा। रजत भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था।
वकील ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की मांग की। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा कि संबंधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय दीजिए। हम एक दिन बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे।
केजरीवाल के खिलाफ ED-CBI के अलग-अलग मामले
केजरीवाल पर दो मामले दर्ज हैं। पहला ED का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा CBI का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया।
यह केस दिल्ली LG वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग-अलग हुई है। ED केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो रही है।
26 जून को CBI ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।
25 जून: हाई कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया।

