दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। ED ने मंगलवार को पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश किया।
जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। वे हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे। जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे। जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इसके बाद कोर्ट ने ED की मांग पर संजय सिंह की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। कोर्ट ले जाते समय AAP सांसद ने कहा कि ईमानदार लोग हमारे साथ हैं, जबकि बेईमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।
ED ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इसी केस में मनीष सिसोदिया जेल में हैं।
कोर्ट ने संजय सिंह को मीडिया से बात न करने के निर्देश दिए
राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया। स्पेशल जज एमके. नागपाल ने कहा कि इससे सुरक्षा में समस्या पैदा होती है। कोर्ट ने पत्रकारों से भी संजय सिंह से सवाल न पूछने के लिए कहा।
जनवरी में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम
इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। जिस पर ED ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।
जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लिमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

