शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं एमिली। सोमवार (15 जुलाई) को CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। 6 जुलाई को CBI ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
इससे पहले, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर दिया, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार किया था
ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाईकोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी।
11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।
सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।
ED केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। CBI केस में सिसोदिया अब 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
पहले भी कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका
इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया था।
CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई, 2023 को खारिज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

