पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में परफॉर्म करने से रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- इतनी छोटी सोच न रखें।
साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर 7 साल का बैन लगा दिया था। यह टाइम लिमिट अब (साल 2023 में) खत्म हो गई है।
कलाकार ने की थी याचिका
खुद को सिने कार्यकर्ता और कलाकार बताने वाले फैज अनवर कुरैशी ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वहां से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुरैशी से जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। आपको भी इस अपील पर दबाव नहीं डालना चाहिए।याचिकाकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बेंच ने कहा कि यह आपके लिए एक अच्छा सबक है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा था कि यह याचिका सुनवाई करने लायक नहीं है। लोगों को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए पड़ोसी देश के लोगों के नफरत रखना सही नहीं है।
देशभक्त होने का अर्थ है कि अपने देश के लिए समर्पित रहें। देश के भीतर और सीमापार नृत्य, कला, संगीत, संस्कृति, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का स्वागत करें। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


