चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि वोटिंग सेंटर्स की वेबकास्टिंग की CCTV फुटेज शेयर करना सही नहीं है। इससे वोटर्स, ग्रुप की पहचान करना आसान हो जाएगा। वोट देने वाले और वोट न देने वाले दोनों ही असामाजिक तत्वों के दबाव, भेदभाव और धमकी का शिकार हो सकते हैं।
आयोग ने कहा- CCTV फुटेज सार्वजनिक करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। आयोग का ये जवाब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली होने के दावे पर CCTV फुटेज शेयर करने की मांग पर आया है।
आयोग ने उदाहरण देते हुए कहा- किसी विशेष राजनीतिक दल को किसी विशेष बूथ पर कम वोट मिलते हैं, तो वो CCTV फुटेज के जरिए बड़ी ही आसानी से पहचान कर सकेगा कि किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं। इसके बाद वोट न देने वालों को परेशान किया जा सकता है।
इससे पहले शनिवार दोपहर राहुल गांधी ने अपनी X पोस्ट में लिखा- वोटर लिस्ट? Machine-readable फॉर्मेट नहीं देंगे। CCTV फुटेज? कानून बदलकर छिपा दी। चुनाव की फोटो-वीडियो? अब 1 साल नहीं, 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था – वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है- मैच फिक्स है, और फिक्स किया गया चुनाव, लोकतंत्र के लिए जहर है।
मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई
दरअसल, चुनाव आयोग ने तय किया है कि अब चुनावों के दौरान खींची गई फोटो, CCTV फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा।
EC ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है, तो 45 दिन बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाए।
फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए लिया गया है। EC का कहना है कि हाल ही में कुछ गैर-उम्मीदवारों ने चुनावी वीडियो को तोड़-मरोड़कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
कांग्रेस ने आयोग के इस नियम का विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि पहले एक साल तक इस डेटा को सेफ रखा जाता था, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। आयोग का यह नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।
आयोग बोला- फुटेज का यूज गलत नैरेटिव के लिए होता था
इससे पहले 20 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने चुनाव नियम बदलकर पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने से रोक दिया था।
चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग और मतगणना जैसे चुनावी चरणों की रिकॉर्डिंग का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह काम आंतरिक निगरानी और पारदर्शिता के लिए किया जाता है, लेकिन इन रिकार्डिंग्स का इस्तेमाल गलत नैरेटिव के लिए भी किया जाता रहा है। इसलिए इन्हें लंबे समय तक रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।
अब तक चुनाव से जुड़ी रिकॉर्डिंग एक साल तक संभाल कर रखी जाती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई कानूनी जांच हो सके।


