सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को किसानों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अनशन तोड़ दिया है। पंजाब के महाधिवक्ता (AG) गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच को जानकारी दी कि डल्लेवाल ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। डल्लेवाल पिछले साल नवंबर से भूख हड़ताल पर थे। एजी सिंह ने बताया डल्लेवाल ने आज पानी ग्रहण कर उपवास तोड़ा।
वहीं, दूसरी ओर सरकार के इस दावे को किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल का अनशन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ पानी पीया है। वह 19 मार्च से पानी भी नहीं पी रहे थे। उनका अनशन अभी भी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई के दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, पंजाब प्रशासन पर यह आरोप था कि उन्होंने कोर्ट के पिछले साल दिए गए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन कर किसानों को बॉर्डर से हटाया। लेकिन बेंच ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं सरकार से हाईवे खुलवाने को कह रहा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अवमानना याचिकाकर्ता के वकील अंग्रेज सिंह से कहा, “हम पहले से ही सरकार से हाईवे खोलने को कह रहे थे। यह अवमानना याचिका गलतफहमी पर आधारित है।” इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
इसके साथ ही पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हरियाणा-पंजाब के शंभु और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को यातायात के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है।

