दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से ASG एसवी राजम दलीलें रख रहे हैं।
बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा- दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने नजरअंदाज कर दिए।
कोर्ट में सुनवाई 2 बजकर 55 मिनट पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखीं। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए। हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था
9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ED के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल यानी आज की तारीख दी थी।
सिंघवी: ईडी यह नहीं कह सकती है कि उसके पास आधार है, क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं दी गई।
जस्टिस खन्ना: क्या आप खुद विरोधाभासी नहीं हो रहे हैं? आपने कहा कि सेक्शन 50 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए। फिर बाद में आप बयान देने के लिए नहीं गए।
सिंघवी: इन्होंने सेक्शन 50 के तहत जो रिकॉर्ड किया, उसमें कोई सबूत नहीं है। मैं यही कह रहा हूं।
जस्टिस खन्ना: हम समझ गए। और कितना वक्त लगेगा?
सिंघवी: कम से कम एक घंटा।
जस्टिस खन्ना: हम कल सुनवाई करेंगे।
सिंघवी: मैं तारीखें बता सकता हूं। 9वें बयान को नजरंदाज कर दिया, 10वें को देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुच्ची बाबू, मुंगटा, राघव इनके पांचों बयान देख लीजिए। क्या तारीख है, दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक। इन्होंने मार्च 2024 में गिरफ्तारी क्यों की। वो कोई आतंकवादी नहीं हैं। आपने एक दोषी मुख्यमंत्री को इतने वक्त तक खुला क्यों घूमने दिया?
जस्टिस खन्ना: आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने नजरंदाज कर दिया।
सिंघवी: केजरीवार को सीबीआई ने बुलाया, वो गए। ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते हैं। आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि आप आए नहीं इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा अधिकार है कि मैं ना जाऊं। अगर कोई आरोपी कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा तो क्या आप कह सकते हैं कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए उसे गिरफ्तार करते हैं? इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सेक्शन 50 के तहत वहां बयान नहीं लिए गए। डेढ़ साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई। मेरी बेल को नकार दिए जाने से मुझे घर आकर गिरफ्तार करने का आधार नहीं बन जाता है।