सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को चाइल्ड पोर्नोग्रॉफी से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि फोन में बच्चों से जुड़े पोर्न वीडियो को डाउनलोड करना अपराध नहीं होगा।
केरल हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो यह गैरकानूनी होगा।
दरअसल पहले केरल हाईकोर्ट और फिर उसी के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट में एक आरोपी के दोष मुक्त हो जाने पर एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने यह फैसला दिया था। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा था, पोर्नोग्रॉफी सदियों से प्रचलित है। आज डिजिटल युग में इस तक आसानी से पहुंच हो गई। बच्चों और बड़ों की उंगलियों पर ये मौजूद है।
सवाल यह है कि अगर कोई अपने निजी समय में दूसरों को दिखाए बगैर पोर्न देख रहा है तो यह अपराध है या नहीं? जहां तक कोर्ट की बात है, इसे अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता क्योंकि यह व्यक्ति की निजी पंसद हो सकती है। इसमें दखल उसकी निजता में घुसपैठ के बराबर होगा।
केरल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है।
कोर्ट ने 28 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे केस पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। उस व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कानून और IT कानून के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था।
3 पॉइंट्स में जानिए भारत में पोर्न वीडियो देखने को लेकर क्या हैं कानून
भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है।
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A में इस तरह के अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख तक जुर्माना देने का भी प्रावधान है।
इसके अलावा IPC के सेक्शन-292, 293, 500, 506 में भी इससे जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में POCSO कानून के तहत कार्रवाई होती है।
भारत में तेजी से बढ़ रहा है पोर्न वीडियो का बाजार
2026 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 120 करोड़ होने की उम्मीद है। यही नहीं दुनिया की टॉप वेबसाइट ‘पोर्न हब’ ने बताया है कि भारतीय औसतन एक बार में पोर्न वेबसाइट पर 8 मिनट 39 सेकेंड समय गुजारता है। यही नहीं पोर्न देखने वाले 44% यूजर्स की उम्र 18 से 24 साल है, जबकि 41% यूजर्स 25 से 34 साल उम्र के हैं।
गूगल ने 2021 में रिपोर्ट जारी कर बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने के मामले में भारत छठे स्थान पर है। वहीं, पोर्न हब वेबसाइट के मुताबिक इस वेबसाइट को यूज करने वालों में भारतीय तीसरे नंबर पर आते हैं।दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामलें में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद सोमवार (12 अगस्त) को पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह मेरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा।
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सिसोदिया ने बताया- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुझे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच CBI और ED दफ्तर में पेश होना होगा। इसी वजह से आज मैं उनके दफ्तर गया था।
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजरी है, लेकिन AAP कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई। यही हमारी ताकत है। पार्टी में कोई टूट नहीं है।
सिसोदिया बोले- हम जल्द मुसीबत से बाहर निकलेंगे
सिसोदिया ने 11 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्र के पटपड़गंज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा- हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी। हम जल्द ही इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे।
11 अगस्त को ही सिसोदिया ने अपने आवास पर एक हाई लेवल बैठक भी की। इसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत आप के अन्य नेता मौजूद रहे। पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है।
14 अगस्त से सिसोदिया पैदल मार्च करेंगे
AAP नेता संदीप पाठक ने बताया कि बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही तय किया गया कि सिसोदिया 14 अगस्त को दिल्ली की जनता से मिलने के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे।
पाठक ने आगे कहा कि पैदल मार्च में हमारे कार्यकर्ता जनता को बताएंगे कि भाजपा का एक ही एजेंडा है – हमारे काम को रोकना और हमारी पार्टी को तोड़ना। यह पूछे जाने पर कि क्या सिसोदिया को पार्टी या सरकार में कोई पद दिया जाएगा? पाठक ने कहा कि इस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी।
17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के केस में जमानत दी थी।
जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, ‘संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी।’
सिसोदिया को CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट बोला- केस खत्म होने की संभावना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

