सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े दो मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हों।
वहीं दिव्यांगों से जुड़े दूसरे मामले में इंडियाज गॉट लेटेंट’ के होस्ट और यूट्यूबर समय रैना को आदेश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं, ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकठ्ठा किया जा सके।
इंडियाज गॉट लेटेंट शो में ही समय रैना ने दिव्यांगों का भी मजाक उड़ाया था। यह मामला भी फरवरी का था। जिसके खिलाफ SMA फाउंडेशन ने याचिका लगाई। आरोप लगा कि समय ने दिव्यांगों खासतौर पर ब्लाइंड पर्सन का मजाक उड़ाया था।
कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को आदेश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं। ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकठ्ठा किया जा सके। इस पर समय सहित 6 कॉमेडियन ने कहा कि वे महीने में ऐसे दो शो करेंगे और फंड जुटाएंगे।
इसके साथ ही CJI ने कहा, आप (समय) और आपकी टीम को भविष्य में बहुत सावधान रहना होगा। चाहे देश में हों या बाहर, किसी ने कनाडा में भी टिप्पणियां की थीं। हमें सब पता है। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद समय रैना ने कनाडा में एक शो करते हुए कहा था कि, इसके पैसे से उनके वकीलों की फीस निकल आई है।
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। जिस शो पर विवाद हुआ वह 8 फरवरी को रिलीज हुआ था। इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गईं, जिनका जिक्र दैनिक भास्कर यहां नहीं कर सकता है। विवाद के बाद समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर महाराष्ट्र,असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गईं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

