Twitter case: दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को ट्विटर ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उसने नए IT नियम का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। सरकार ट्विटर पर कोई भी एक्शन ले सकती है।
बता दें कि नए IT रूल्स लागू होने के बाद भी अबतक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। इसी याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होई।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा है? इस पर केंद्र ने कहा कि हां। इसी बात पर ट्विटर ने भी अपनी सहमति जताई। ट्विटर ने कहा कि ये सही है कि आज की तारीख तक हमने नए IT रूल्स का ठीक तरह से पालन नहीं किया है। इसपर हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है।
कोर्ट ने ट्विटर को लगाई फटकार
कोर्ट ने कहा, उनके इस्तीफे के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। इसपर ट्विटर ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? अगर ट्विटर को लगता है कि वह अपने मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है, तो हम ऐसा नहीं होने देंग। कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा?
ट्विटर ने होई कोर्ट से मांगा समय
हाई कोर्ट की फटकार और केंद्र सरकार के रुख के बाद ट्विटर ने अपना जवाब देने के लिए एक वक्त मांगा है. ट्विटर ने दलील दी कि क्योंकि दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के टाइम जोन में अंतर है, इसलिए उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी।