इंदौर में पतंजलि के बिस्किट पैकेट में कम वजन निकलने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने डी-मार्ट से 800 ग्राम का पैकेट खरीदा था। शक होने पर जब वजन करवाया तो यह 746.70 ग्राम ही निकला।
ग्राहक ने नापतौल विभाग में इसकी शिकायत की थी। तीन महीने चली सुनवाई के बाद विभाग ने 31 मार्च को फैसला सुनाया। इसमें पतंजलि और डी-मार्ट समेत पैकेजिंग कंपनी पर 1.40 लाख रुपए जुर्माना लगाया। आदेश की कॉपी पक्षकारों को अब मिली है।
पतंजलि कंपनी और डी-मार्ट की ओर से जुर्माना जमा करा दिया गया है। हालांकि फरियादी को अभी कोई हर्जाना नहीं मिला है। उसे सेवा में कमी का केस दर्ज करवाने के लिए उपभोक्ता फोरम में जाने की सलाह दी गई है।
800 ग्राम के पैकेट में 7 रुपए कम का माल बेचा
पूरा मामला नवंबर 2023 का है। कनाड़िया के रहने वाले मुकेश जाट ने जनवरी 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया था कि डी-मार्ट मेसर्स एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड से पतंजलि बिस्किट का 125 रुपए में 800 ग्राम का पैकेट खरीदा था। शक होने पर उन्होंने पैकेट को तौला तो वजन कम निकला।
इसके बाद वे जागरुक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश अमोलिया के साथ नापतौल विभाग के निरीक्षक केआर चौधरी के पास पहुंचे। वहां भी तौल कर देखा गया तो 800 ग्राम के पैकेट में 53.30 ग्राम कम वजन निकला। एवरेज के मान से कम मिले माल की कीमत करीब 7 रुपए थी।