Chandigarh/Atulya Loktantra: राज्य में आशा वर्करों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नए मापदंड तय किए हैं। नई नियुक्ति के लिए योग्यता 12वीं के बजाय 10वीं पास की है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक और क्षेत्र के आधार पर भी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। नए मापदंडों के चलते जिन आशा वर्करों का कार्यकाल 10 वर्ष हो चुका है, उन्हें 20 हजार रुपए देकर हटा सकते हैं। आशा वर्कर की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
आशा वर्कर दूसरा काम नहीं कर पाएंगी। लिखित सूचना के बिना तीन महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाली आशा वर्कर को औपचारिक नोटिस के तुरंत बाद कार्यमुक्त किया जाएगा। नए नियम नई नियुक्ति पर लागू होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव विजय वर्धन के साथ एसीएस हेल्थ राजीव अरोड़ा व एमडी एनएचएम प्रभजोत सिंह की बैठक हुई।
शिक्षा व क्षेत्र के आधार पर मिलेगी वरीयता
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होगी। मेवात विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला नूंह और पलवल के ब्लॉक हथीन के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास हागी।
आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच होगी। 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी 60 वर्ष की आयु होने पर सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।
ऐसे मिलेगा लाभ:
स्नातक या अधिक योग्यता पर 4 अंक मिलेंगे।
निवास स्थान के लिए अंक मिलेंगे। यदि आशा वर्कर उसी इलाके से हैं, जहां कार्य करना है, तो 4 अंक मिलेंगे। वे उप-केंद्र को कवर करने वाले क्षेत्र से हैं तो एक अंक मिलेगा।
विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित को 2 अंकों मिलेंगे। आर्थिक स्थिति व संचार कौशल के लिए 4 अंकों मिलेंगे।