दिल्ली शराब नीति से जुड़े ED केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। 6 अप्रैल को कोर्ट ने ED को उनकी 29 अप्रैल तक की कस्टडी दी थी। उधर, 28 अप्रैल को कोर्ट ने ED के केस में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था। उन्होंने CBI को 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। वहीं, सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 27 अप्रैल को कोर्ट ने CBI केस में सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी थी।
जस्टिस नागपाल बोले- घोटाले का मास्टरमाइंस सिसोदिया हैं
मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। सिसोदिया ने यह काम मंत्रियों से चर्चा के बिना किया था। सिसोदिया ने साउथ लॉबी की जरूरतों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट को बदला था। ED के पास इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम में शामिल हैं। इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है।