चंडीगढ़। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में शाम छह बजे से दुकानें बंद कराने का निर्णय जिला उपायुक्तों पर छोड़ा गया है। जिला उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि शाम छह बजे के बाद भी भीड़-भाड़ वाले बाजारों में पर्याप्त संख्या में दवा की दुकानें तथा किराने की दुकानें खुली रखने के लिए आवश्यकतानुसार अनुमति दी जाए। निर्धारित समय के बाद रेस्टोरेंट व खाने की जगहों को केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रखने की अनुमति होगी। वहीं, शराब ठेकों को शाम छह बजे बंद करने का निर्णय वापस ले लिया गया है।
हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 26 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात होगी पुलिस
हरियाणा में तमाम प्रयासों के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। सभी बाजारों, साप्ताहिक हाट, शापिंग सेंटर, खेल के मैदानों जैसे भीड़-भाड़ वाले एवं सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने उच्चस्तरीय बैठक में सभी पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड नियमों को कड़ाई से लागू कराया जाए।
हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस कोई ढील न बरते। विज ने रोजाना शाम छह बजे के बाद दुकानें बंद रखने, रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने, इंडोर के लिए 50 तथा आउटडोर के लिए 200 लोगों की मंजूरी सहित कार्यक्रम करने संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
विज ने कहा कि क्लबों, बैंक्वेट हाल, विवाह समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में चेकआउट करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और स्थानीय नगर पालिका अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों में आमंत्रित लोगों की संख्या अधिकतम सीमा को पार न कर सके। यदि किसी भी स्थान पर नियमों का उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गृह सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार ने ग्राउंड रिपोर्ट से विज को अवगत कराया।