पुलिस कमिश्रर ने पुलिस कर्मियों को दिए दिशा निर्देश
फरीदाबाद, 03 मई । पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा सात दिन के लॉकडाऊन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश पुलिस कर्मियों को दिए है। उन्होंने कहा कि यह पुलिसकर्मियों की जिम्मेवारी है कि वह इसको गंभीरता से ले और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करें। 3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन सेवाओं की अनुमति दी गई है उसमे कोविड नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। पालना न करने की सूरत में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे व्यक्ति जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।