फरीदाबाद, 29 अगस्त। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि कोपटा की कानूनी हिदायतों के अनुसार 5000 रुपये का जुर्माना तथा पांच साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अब जिला में अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही गंभीरता से करें। डीसी विक्रम सिंह आज मंगलवार को प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग कोटपा के नियमों की बेहतर पालना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रणा के साथ साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
– कोटपा के ये नियम हैं: डीसी
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला में धूम्रपान निषेध ऑफ का अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने हुए और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुसार आता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीसी ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद /जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोटपा के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

