फरीदाबाद, 02 सितम्बर। वर्ष 2019 के दुष्कर्म के एक मामले में एडिशनल सेशन जज श्री हेमराज मित्तल की कोर्ट ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गौरव को 20 साल की सजा सुनाई है और उसे पर ₹60000 जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि अगस्त 2019 में आरोपी गौरव द्वारा एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी गौरव यूपी के हाथरस का रहने वाला है जो वारदात के समय पीड़ित के पड़ोस में रह रहा था। 26 अगस्त 2019 को पीड़ित लड़की ने सारन थाने में अपनी शिकायत दी थी जिसमें उसने बताया कि वह छठी कक्षा की छात्रा है।
आरोपी गौरव उसके पड़ोस में रहता है। 25 अगस्त दोपहर को वह अपनी छत पर गई थी जहां आरोपी गौरव ने उसे उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और वहां पर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और लड़की को एक गोली खिलाई जिसके खाने के पश्चात लड़की बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कमरे में बंद पाया।


