Faridabad/ ATULYA LOKTANTRA: हरियाणा अभिभावक एकता मंच की ओर से लीगल एडवाइजर बी एस विरदी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) से मांगी गई सूचना व जानकारी न मिलने पर प्रथम अपील अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर की गई है। बीएस विरदी ने कहा है कि अगर निर्धारित अवधि में प्रथम अपील अधिकारी ने भी सूचना व जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तो राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर की जाएगी।
श्री विरदी ने कहा है कि उन्होंने 9 अप्रैल को एसपीआईओ के पास एक आरटीआई लगाकर फरीदाबाद के 36 स्कूलों द्वारा 31 मार्च 2022 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराए गए फार्म 6 के सभी पेजों की व उसके साथ लगाई गई बैलेंस शीट की फोटो कॉपी मांगी थी। आरटीआई में यह भी सूचना व जानकारी मांगी गई थी कि इन स्कूलों के प्रबंधकों ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च
2022 तक व 1अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक अभिभावकों से ट्यूशन फीस व अन्य फंडों में क्लास वाइज कितनी फीस वसूली है और इन 2 सालों में उन्होंने अपने अध्यापकों को कितनी तनखा दी है। नियमानुसार 30 दिन के अंदर यह सूचना मिल जानी चाहिए थी। लेकिन एसपीआईओ ने निर्धारित अवधि में सूचना और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इसीलिए नियमानुसार प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर की गई है।
इसके बाद भी सूचना नहीं मिली तो राज्य सूचना अयोग चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर की जाएगी।

