फरीदाबाद। बार काऊंसिल ऑफ इण्डिया की सात सदस्यीय समिति के द्वारा एडवोकेट प्रोडेक्शन एक्ट (अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम) का ड्राफ्ट तैयार करने पर जिला फरीदाबाद के सभी अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। बार काऊंसिल ऑफ इण्डिया के चेयरमेन मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की रूप रेखा तैयार की ली गई है और जल्दी ही इसे विेधेक को संसद से पास करा लिया जायेगा। इस मौके पर सभी अधिवक्तागणों ने बार काऊंसिल पंजाब एण्ड हरियाणा के पूर्व मनोनित सदस्य शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट के माध्यम से उक्त एक्ट को पास कराने के लिए मांग पत्र केन्द्र सरकार को भेजा और कहा कि ऐसे हालात में वकीलों के हित के लिए यह कानून जरूरी है इस कानून में वकील या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने पर कड़ा दण्ड प्रस्ताविक विधेयक के अनुसार किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने या धमकी देने या दबाव बनाने का अपराध माना जायेगा। जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा छ: माह से 2 वर्ष की सजा के साथ 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही अधिक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई हेतु अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आये दिन अधिवक्ताओं से झगडा व अधिवक्ताओं के विरूध हो रहे अपराध गैर-जमानतीय एंव संज्ञेय की श्रेणी में आऐगे। पुलिस का भी वकीलों के प्रति नजरिया बदलेगा जिससे कि वकीलों को अपने मुव्वकिलों को न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। वशिष्ठ ने कहा कि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को केन्द्र सरकार को संसद में इस विधेयक को तुरन्त पास कराने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए और फरीदाबाद बार ऐसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण मिलकर फरीदाबाद से केन्द्र राज्य मन्त्री से मिलकर पास करने की मांग करेंगे और इस मौके पर जिला बार ऐसोसिएशन के पूर्व महासचिव सतबीर शर्मा, जी0आर0 शर्मा, महेन्द्र, सतीश चौहान, लाईब्रेरियन विजय यादव, प्रेम चन्द सैनी, कुलदीप जोशी, संजय दीक्षित, भूपेन्द्र दत्त पाराशर, सुरेन्द्र मंगला, मनोज कुमार, मनोज मोर, सतपाल नागर, अफारख खान अदि अधिवक्ता मौजूद थे।
वकील या उसके परिवार से उलझे तो 10 लाख रूपय फाइन भरने को रहें तैंयार
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