फरीदाबाद। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला की 10 पंचायतों में उप चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया प्रक्रिया आरंभ हो गयी है जोकि 30 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक प्रत्याशी उक्त अवधि में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन भर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि जिला में आगामी पंचायत उप चुनावों के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु संबंधित क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इन अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के सभी चरणों की निगरानी, नामांकन पत्रों की जाँच, मतगणना तथा परिणाम घोषणा तक की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के उपरान्त जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहते हैं वे 2 जून को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम सूची में शामिल बचे हुए प्रत्याशियों को इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि फरीदाबाद जिला के तीन ब्लॉकों के विभिन्न गांवों में आगामी पंचायती उप चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक फरीदाबाद के अंतर्गत जसाना, मादल पुर, कांवरा, फतेहपुर तगा एवं सिधोला गांवों में उप चुनाव कराए जाएंगे। इसी प्रकार ब्लॉक बल्लभगढ़ में लधियापुर, जकोपुर, जवा एवं प्रह्लादपुर माजरा डीग, तथा ब्लॉक तिगांव में कबूल पुर पट्टी परवरिश गांव में उपचुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे। जिला में ये उपचुनाव 15 जून को संपन्न कराए जाएंगे। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया है। डीसी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया व मतगणना का कार्य सम्पन्न होने के उपरांत चुनाव का रिजल्ट मतदान केंद्र पर ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किन्हीं परिस्थितियों में यदि रिपोल कराया जाता है इसके लिए आयोग ने मतदान व रिजल्ट घोषित करने के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की है। डीसी ने कहा कि जिला में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 के अंतर्गत संशोधित बोली अनुसूची एवं नीति प्रावधान लागू
फरीदाबाद। आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा आबकारी नीति 2025-27 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह जानकारी डीटीसी अनिल कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाना तथा बोलीदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
नीति में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:
प्रारंभिक सुरक्षा जमा: अब बोली के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को बोली राशि के 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
कुल सुरक्षा जमा आवश्यकता: पहले कुल सुरक्षा 15% थी, जिसे घटाकर अब 11% कर दिया गया है।
कोटा उठाने की शर्तें: अब बोलीदाता केवल 5% सुरक्षा राशि जमा करके कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं (पहले यह 7% थी)। पूर्ण कोटा उठाने के लिए 11% सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
लाइसेंस शुल्क की किस्त: अब कुल लाइसेंस शुल्क का 91% मासिक किस्तों में देय होगा, जबकि शेष 9% राशि नीति वर्ष के अंतिम दो महीनों की जमा सुरक्षा से समायोजित की जाएगी।
फरीदाबाद जिला के लिए संशोधित ई-टेंडरिंग अनुसूची इस प्रकार है:
ई-टेंडर खुलने की तिथि: 28 मई 2025 (प्रातः 9:00 बजे)
ई-टेंडर बंद होने की तिथि: 29 मई 2025 (सायं 4:00 बजे)
ई-बोली का मूल्यांकन: 29 मई 2025 (सायं 5:00 बजे)
सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 का अवलोकन करें और संशोधित नियमों व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। पंजीकरण और निविदा जमा करने से संबंधित मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फरीदाबाद ग्राउंड फ्लोर, वाणिज्य भवन, सेक्टर-12, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास फरीदाबाद में संपर्क कर सकते है।

