फरीदाबाद, 10 मार्च। जिला खजाना अधिकारी संजय छोंकर ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व एक मानधन योजना में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को अपनी नवीनतम बैंक पासबुक जिसमें पंजीकृत योजनाओं से संबंधित कटौती की गई है की एक प्रति अपने नजदीक के सीएससी सेंटर में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि किसी लाभार्थी ने इन योजनाओं में पंजीकरण नहीं करवाया है तो वह संबंधित बैंक में जाकर पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीक के सीएससी सेंटर में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।