फरीदाबाद । नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर में घर-घर कचरा संग्रहण (डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन) व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जानकारी दी है कि सभी वार्डों में कार्यरत निजी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वेंडरों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
निगम द्वारा 7 दिनों का समय वेंडरों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। यह तारीख पहले 1 फरवरी तय की गई थी जिसे आगे बढ़ाया गया है।
समय सीमा में रजिस्ट्रेशन न करने वाले वेंडरों पर निगम के नियमों एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 को ध्यान में रखते हुए सभी वेंडरों का एक सत्यापित, वार्ड-वार डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे योजना, निगरानी, सेवा सुधार एवं शिकायत निवारण को प्रभावी बनाया जा सके।
इस उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एक गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें सभी निजी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वेंडरों को अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। सभी वार्ड पार्षदों से भी निगम द्वारा अपील की गई है कि वे अपने-अपने वार्ड में कार्यरत सभी वेंडरों को यह फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेटेड सोसायटी और RWA सोसायटी स्त्रोत पर ही कचरा पृथक्करण अनिवार्य है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है सभी वेंडरों को 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण न कराने वाले वेंडरों के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना सहित सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, और उन्हें कचरा संग्रहण नहीं करने दिया जाएगा।
नगर निगम ने इस विषय को अत्यंत आवश्यक बताते हुए सभी संबंधितों से तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।


