फरीदाबाद, 15 सितम्बर। जिला सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौर के दिशा निर्देशानुसार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल के कुशल मार्गदर्शन और देखरेख में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया।
यह कार्यशाला कॉन्फ्रेंस हॉल जिला न्यायालय सेक्टर- 12, न्यू बिल्डिंग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया गया।
जबकि वर्कशॉप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि के उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि महिलाओं की कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अवश्य करें।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने कहा कि कुछ बोलोगी, मुख खेलोगे तभी तो जमाना बदलेगा। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल की परिधि में कौन-कौन से स्थल आते हैं उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न किसको कहते हैं। इसकी शिकायत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने पर कहां पर की जाएगी और कितने दिन में की जाएगी।

