पलवल। पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला, आईपीएस ने बताया कि त्योहारों के अवसर पर काफ़ी लोग पतंगबाजी करना काफी पसंद करते है, लेकिन पतंग उड़ाते समय अगर कुछ सावधानियां न बरती जाए तो यह खूद के साथ-साथ दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है,क्योंकि कई पतंगबाज पतंग उड़ाने के लिए धारदार चाइनीड मांझे का इस्तेमाल करना पसंद करते है जो कि काफी खतरनाक होता है।
यह मांझा लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होता है तथा क्षण भर में ही यह शरीर के अंगों को काट देता है और हर साल ऐसी कई घटनाएं सामने आती है। यही कारण है कि प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए पतंग उड़ाने वालों को उड़ान से पहले अपने धागे की जांच परख कर लेनी होगी कि कहीं वे जिस मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वह चीनी मांझा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस चाइनीज मांझे पर जागरुकता फैलाने के लिए अभियान भी चला रही है।
पुलिस चाइनीज मांझे से जुड़े दोषियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तहत कर रही है कार्रवाई,पांच साल की सजा और एक लाख तक जुर्माना का प्रावधान-
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चीनी मांझा कॉटन फैब्रिक से न बनाकर कई केमिकल से बनाया जाता है। चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग्लास-लेपित सिंथेटिक धागा है जो पर्यावरण के साथ-साथ पशु-पक्षियों और इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है। इस तरह की पतंग डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध इंसानों, पक्षियों, अन्य जानवरों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए लगाए गए है। इनके वितरण और स्टॉकिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। हाल ही में शहर थाना एवं कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत चाइनीज मांझा के भंडारण करने पर दो मामले भी दर्ज किए गए हैं। चीनी मांझा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को चीनी मांझे के इस्तेमाल या भंडारण के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह 112 डायल करके पुलिस के साथ साझा करे।

