•संबंधित पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मुकदमों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी
पलवल ( अतुल्य लोकतंत्र ): मुकेश बघेल/ निकाय चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को उनके ऊपर चल रहे या अपराधी घोषित किए जा चुके सभी मुकदमों को लेकर समाचार पत्रों सहित लोकल टीवी केबल पर भी जानकारी प्रदर्शित करवानी जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि निकाय चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार नामांकन वापसी के दिन से लेकर मतदान के दो दिन पहले तक स्वघोषणा को प्रकाशित और प्रदर्शित करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि इस घोषणा में संबंधित उम्मीदवार पर चल रहे या अपराधी घोषित किए जा चुके सभी मुकदमों की जानकारी देनी होगी। यह घोषणा उस क्षेत्र में अच्छी संख्या में प्रकाशित होने वाले दो समाचार-पत्रों (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी) सहित लोकल केबल टीवी पर भी चलवानी होगी। घोषणा को निर्धारित अवधि के दौरान कम से कम तीन बार प्रदर्शित व प्रकाशित करवाना होगा। यह कार्य तीन अलग-अलग दिनों में करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आयोग के इन दिशा-निर्देशों को लेकर सभी उम्मीदवारों को लिखित में संस्मरण करवाना होगा। इसके लिए उन्हें फॉर्म-सी दिया गया है। इसके अलावा प्रत्याशी यह फॉर्म चुनाव आयोग की वैबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को अपराधिक मुकदमों के प्रकाशन एवं प्रदर्शन के बाद उनकी कॉपी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को नामांकन के साथ घोषणा-पत्र देना होगा कि उसने सभी अपराधिक मुकदमों की जानकारी संबंधित पार्टी को दे दी है। संबंधित पार्टी को भी उम्मीदवार के अपराधिक मुकदमों के बारे में अपनी वैबसाइट पर जानकारी को सार्वजनिक करना होगा।