दुकान पर सामान लेने गई लड़की से दुष्कर्म
पीड़िता को चार लाख की भी मदद
नारनौल / अतुल्य लोकतंत्र: स्पेशल फास्ट ट्रैक पाक्सो कोर्ट नारनौल ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में युवक विकास उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए मृत्यु तक उम्रकैद जेल में रहने की सजा सुनाई है । उस पर जज अमनदीप दीवान ने 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है कोर्ट ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को चार लाख की सहायता राशि प्रदान करने की भी आदेश दिए।
वर्ष 2020 के एक मामले के अनुसार एक महिला ने थाना अटेली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर 2020 को शाम के समय उसकी नाबालिक लड़की दुकान पर सामान लेने की गई थी ।
जब काफी समय बाद वापस नहीं आई तो वह उसे देखने के लिए दुकान के पास पहुंची। उसी समय उसकी लड़की दौड़ कर उसके पास आई और रोने लगी। शिकायतकर्ता ने बताया कि विकास उर्फ विक्की ने उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की सुनवाई अमनदीप दीवान स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई।
उप जिला न्याय वादी भारत भूषण दहिया और सजीत यादव एडवोकेट मांदी ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए कोर्ट के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।