पलवल,11 नवम्बर। सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं व सेवाओं से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों का समाधान निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करे। सरल पोर्टल पर विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भी अधिसूचित किया जा चुका है।
अंकिता अधिकारी गुरूवार को अपने कार्यालय में सरल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के संबंध में विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने विभागों की योजनाओं व सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करने से संबंधित सभी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की गहनाता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिए समय सीमा के अनुसार कार्यवाही करके आवेदनों के तहत निर्धारित समयावधि में योजनाओं का लाभ दिया जाए, क्योंकि राज्य स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग होती है और उसी आधार पर जिला की रैकिंग भी आती है। जिले को टॉप रैकिंग में रखना है, इसलिए सभी संबंधित विभाग त्वरित कार्यवाही को अमल में लाएं।