16 अप्रैल: वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दो घंटे सुनवाई हुई
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। इस पर SG तुषार मेहता ने कहा था कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे।
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है।

