वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार 28 सितंबर को ज्ञानवापी में मां शृंगार की नियमित पूजा का फैसला टाल दिया है। इसके अलावा वजूखाने में मिली शिवलिंगनुमा आकृति पर भी कोई आदेश नहीं दिया है। ये दूसरी बार है, जब इन दोनों मसले पर फैसला आगे बढ़ाया है। इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन 28 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। अब दोनों मसले पर 5 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा।
इसके अलावा कोर्ट ने 2 अन्य याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे में मिलीं वस्तुओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों को डीएम के पास सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट को भी एक कॉपी दी जाए। डीएम समय पर इसे कोर्ट में पेश करेंगे। इस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि ज्ञानवापी परिसर में रहने वाले प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
वहीं, ASI सर्वे का खर्च कौन वहन करेगा? अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस डॉ. अजय कृष्ण ने कहा कि ASI सर्वे की फीस इंतजामिया का सब्जेक्ट नहीं, हम इसे नहीं सुन सकते। अगर वाद दाखिल करना तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। अब दोनों याचिका पर 5 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।

