मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया।
कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा। मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए हैं। आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है।
BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। कोर्ट ने डीजीपी को आज शाम तक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यदि डीजीपी ऐसा करने में चूक करते हैं, तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं विवादास्पद बयान दिया था। हालांकि, मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था।
विजय शाह बोले, ‘मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा। जमीन के अंदर कर दूंगा। आतंकवादी तीन मंजिला घर में बैठे थे। बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर दी। यह 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है।’
कांग्रेस की मांग, शाह को पार्टी से निकाले भाजपा
मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और एफआईआर के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने विजय शाह पर केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विजय शाह को भाजपा से भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।

