तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले के दोषी ज्ञानसेकरन को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। महिला कोर्ट की जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा। दोषी पर 90 हजार रुपए जुर्माना भी लगा है।
ज्ञानसेकरन को 28 मई को दोषी ठहराया था। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न, रेप, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोप सही साबित हुए थे। मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था।
मामला दिसंबर, 2024 का है। ज्ञानसेकरन ने 23 दिसंबर की रात 8 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर 19 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेप किया था। पीड़ित अपने युवक दोस्त के साथ थी। ज्ञानसेकरन ने दोस्त की पिटाई के बाद युवती का शोषण किया था।
दोषी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए घटना का वीडियो भी बनाया था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे CCTV फुटेज की जांच के बाद ज्ञानशेकरन को अगले दिन गिरफ्तार किया था। वह यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता था।
दोषी करार देने के बाद ज्ञानसेकरन ने अपनी बुजुर्ग मां और आठ साल की बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहने की जरूरत का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की थी। हालांकि, जज ने कहा कि सभी आरोपों में उसकी दोषसिद्धि को देखते हुए उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।
विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि यौन उत्पीड़न के दौरान दोषी ने एक व्यक्ति से बात की थी, जिसे वह ‘सर’ कहकर बुलाता है। उस व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटना में कोई और शामिल नहीं था।
रेप की घटना हाई सिक्योरिटी जोन में हुई थी
तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी का नाम भारत की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल है। यहां रेप की घटना के बाद पूरे तमिलनाडु में काफी हंगामा हुआ था। केस की FIR ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती थी।
अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और IIT मद्रास है, जो हाई-सिक्योरिटी जोन में आता है। इसके बावजूद इंजीनियरिंग स्टूडेंट से रेप की घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के विरोध में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद पर कोड़े बरसाए थे।

