13 दिसंबर 2024: सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने अपीलकर्ताओं से कहा कि याचिका यहां क्यों लाए हो, इसे पुरानी बेंच के पास भेजना चाहिए।
26 अप्रैल 2024: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पुराने बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की थी और EVM में गड़बड़ी की बात को निराधार बताया था। कोर्ट ने कहा था कि EVM सेफ है, इससे बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग बंद हुई है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं।
24 अप्रैल 2024: 40 मिनट की सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं। फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।

