मत पत्रों से वोटिंग कराने की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी :सुप्रीम कोर्ट 

 नई दिल्ली/अतुल्यलोकतंत्र: सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों से दोबारा लोकसभा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील मनोहर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने मतपत्रों का उपयोग करके नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराने की मांग की थी।

ज्ञात रहे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराए जाने और लोकसभा चुनाव को रद्द किए जाने की मांग रखी गई थी। वकील एम एल शर्मा ने नई याचिका दायर करते हुए हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स (आरपी) एक्ट के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हो सकते हैं।

Deepak Sharma
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