New Delhi/Atulya Loktantra : Odd Even Scheme: दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर Odd-Even योजना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट का अंतिम अंक सम संख्या यानी कि ईवन हो. सीएम केजरीवाल ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों और शहर के लिए इस Odd-Even नियम का पालन करें. उन्होंने सरकारी मशीनरी से भी यह सुनिश्चत करने को कहा कि पाबंदी के चलते किसी को बेकार में कोई परेशानी ना हो. यह योजना 15 नवम्बर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू होगी. इसके तहत 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर विषम पंजीकरण संख्या (1, 3, 5, 7, 9) से समाप्त होने वाले चार पहिया निजी वाहनों को सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी तरह, सम संख्या (0, 2, 4, 6, 8) के साथ समाप्त होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों को 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. योजना 10 नवम्बर (रविवार) को लागू नहीं होगी और पाबंदी अन्य राज्यों के पंजीकरण नम्बर पर भी लागू होगी.
ऑड-ईवन (Odd Even)के नियम व दिशा-निर्देश-
– दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन चलेगा. ऑड-ईवन का मतलब होता है कि ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन (सम संख्या – 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी.
– आपके कार नंबर का आखिरी डिजिट ऑड-ईवन में देखा जाता है.
– ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू होगा, जबकि रविवार छुट्टी होती है.
– हालांकि कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड ईवन नियम लागू नहीं होता, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ओला-ऊबर की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे.
– यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
– ऑड ईवन स्कीम लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को भी इसके दायरे में रखा गया है.
– दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड ईवन लागू होगा.
– ऑड-ईवन केवल निजी कारों पर भी लागू होता है.
– ऑड-ईवन के दौरान इस बार दिल्ली में निजी CNG गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी.
Odd-Even में इन्हें मिलेगी छूट-
– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI), लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहन
– सुप्रीम कोर्ट के जजों, UPSC अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों, CAG, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, लोकायुक्तों तथा एमरजेंसी सेवा के वाहन
– दो-पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी.
– अकेली ड्राइव कर रही महिला के वाहन को छूट
– महिला के साथ 12 साल तक के बच्चे के साथ छूट मिलेगी.
– किसी गाड़ी के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे वाली गाड़ी को छूट होगी, 8 बजे से पहले स्कूल से छोड़कर आना पड़ेगा.
– ऑड-ईवन दिशा-निर्देश में महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है.
– कार में स्कूली बच्चे होने पर भी ऑड-ईवन में छूट होती है.
– इमरजेंसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही निजी वाहनों (विश्वास आधारित) को भी छूट दी जाएगी.
– ऑड-ईवन कमर्शियल गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होता. इस वजह से इन गाड़ियों को राहत मिलेगी.
– आपात, प्रवर्तन, रक्षा, अर्द्धसैनिक एवं दूतावास वाहनों को भी इससे छूट रहेगी.
– जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से छूट होगी.