Palwal / पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक पलवल श्री वरुण सिंगला, आईपीएस के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में जिला पुलिस निरंतर संगीन मामलों में अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत क्राइम ब्रांच पलवल ने वर्ष 2018 के लूटपाट मामले में शामिल व 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि मामला 21 फरवरी 2018 का है। उस रोज तत्कालीन बहीन थाना में तैनात ASI कृष्ण कुमार टीम के साथ बराये गस्त पड़ताल क्राईम गांव कोट बस अड्डा पर मौजूद थे कि मुखबर ने सुचना दी कि आलीमेव नहर के पास कुछ लोग लुटपाट कर रहे है इस सुचना पर टीम ने तत्परता व सूझबूझ से कार्य करते हुए वहां तुरंत दबीश देकर वहां पर लुटपाट करने वाले 3 व्यक्तियों को धर दबोचा तथा उनके चंगुल से महाराष्ट्र निवासी पीड़ितों को छुड़ाया जाँच में सामने आया कि आरोपियों ने महाराष्ट निवासी हनुमंत इंजीनियर व उसके साथी सौरब को चार फ्लेटो में 900 SQURE FIT पर फिल्म लगवाने का झांसा देकर बुलाया और उनके साथ मोबाइल, घड़ी तथा 10-12 हजार रुपयों की लूटपाट वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस टीम ने आरोपियों जमशेद, साकिर, सुबेदीन से पीड़ितों से लुटे गए 4800 रूपये, हाथ घड़ी तथा वारदात में प्रयुक्त गाड़ी एसेंट एवं पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। इस संबंध में शिकायतकर्ता हनुमंत निवासी चिन्पुर बी० के० तालुका परन्दा, थाना अम्बी जिला उसमानाबाद, महाराष्ट ने की शिकायत पर बहीन थाना में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि इनके कुछ आरोपी पुलिस की भनक पाकर भाग गए थे। इसके उपरांत बहीन थाना पुलिस ने आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर छीनी गई घड़ी तथा दो मोबाइल भी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके उपरांत मामले में दिनांक 27/10/24 को एक अन्य आरोपी मौ० असलम अली पुत्र यहूदा निवासी रुपड़ाका थाना बहिन जिला पलवल को नियमानुसार गिरफतार कर जेल भेजा गया।
सीआईए पलवल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 19 फरवरी को उनकी टीम ने इस वारदात में शामिल आरोपी जो करीब 8 साल से फरार चल रहा था को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अजरूदीन उर्फ अजरु पुत्र उमर निवासी घसेडा जिला नुह के रूप में हुई है। आरोपी को आज पेश अदालत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वारदात से जुड़े किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।


