फरीदाबाद, 01 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पड़ोसी जिला नूह में सोमवार को हुई सांप्रदायिक तनाव के बाद जिला फरीदाबाद में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने के अंदेशे को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं। जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। वहीं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व अन्य सभी सम्बंधित विभाग इन आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और लाइसेंस प्राप्त हथियारों जैसे अपराध के किसी भी हथियार को ले जाने पर रोक लगाता हूं।

